मर्दानी 2 रिलीज पर दायर याचिका राजस्थान हाईकोर्ट ने की खारिज - InspectSpot Media

Friday, December 13, 2019

मर्दानी 2 रिलीज पर दायर याचिका राजस्थान हाईकोर्ट ने की खारिज

मर्दानी 2 रिलीज पर दायर याचिका राजस्थान हाईकोर्ट ने की खारिज

Rajasthan High Court dismissed Petition filed on Mardaani 2 release
कोटा: राजस्थान हाईकोर्ट ने कल मर्दानी 2 पर फैसला सुनाते हुए रोक लगाने से इनकार कर दिया है। जस्टिस अशोक गौड़ की एकलपीठ ने मर्दानी 2 पर प्रतिबंद को लेकर अपना फैसला सुनाया। साथ ही सेंसर बोर्ड और केद्र सरकार को भी नोटिस जारी किया गया है। नोटिस 16 दिसंबर तक जवाब देने के लिए कहा गया है।

कोटा निवासी तस्लीम अहमद खान द्वारा दायर याचिका में फिल्म मर्दानी 2 की रिलीज पर रोक की मांग की गई थी। याचिका में कहा गया है कि फिल्म के जरिए शिक्षा नगरी कोटा को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है।

फिल्म में कोटा में एक सीरियल किलर को दुष्कर्म की घटना को अंजाम देते दिखाया गया है। ट्रेलर की शुरुआत में फिल्म को सच्ची कहानी से प्रेरित बताया गया है। कोटा के लोगों को इसी बात से सबसे ज्यादा आपत्ति है। फिल्म का विरोध कर रहे लोगों का कहना है कि मर्दानी 2 में कोटा की छवि खराब की जा रही है।

फिल्म को सच्ची कहानी से प्रेरित बताया गया है लेकिन कोटा के लोगों का कहना है कि आज तक कोटा में दुष्कर्म की ऐसी घटना नहीं हुई, जिसे फिल्म में दर्शाया गया है।

लोगों का यह भी कहना है कि जब फिल्म की शूटिंग कोटा में की जा रही थी तो वे बहुत खुश थे। उन्होंने फिल्म यूनिट का स्वागत किया था। तब तक उनके नहीं पता था की फिल्म में कोटा की ऐसी छवि दिखाई जा रही है।

इस मामले में गोपालराम मंडा समेत कई लोगों ने आपत्ति जताते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। फिल्म मर्दानी-2 की शूटिंग कोटा में एक महीने तक कला दीर्घा, रामपुरा बाजार, गुमानपुरा बाजार, कुन्हाड़ी, केशवरायपाटन के मंदिर आदि जगहों में हुई थी।

राजस्थान हाईकोर्ट ने मर्दानी 2 रिलीज पर दायर याचिका को कल ख़ारिज कर दिया है और साथ ही सेंसर बोर्ड तथा केद्र सरकार से भी इस पर जवाब देने के लिए कहा गया है।

Read other related articles

Also read other articles

© Copyright 2019 InspectSpot Media | All Right Reserved